बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया की गुहार: ड्रग केस में NCB की जांच गैरकानूनी, CBI को किया जाए ट्रांसफर
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रैंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था। बता दें सुशांत केस में NCB ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा है, और Rhea, जिसे एजेंसी द्वारा 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में मुंबई में बायकुला महिला जेल में बंद है। रिया और उसके भाई शोविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी और रिया के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि ड्रग की जांच CBI को ट्रांसफर की जानी चाहिए, और NCB का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
मीडिया सुत्रों के मुताबिक, रिया और शोइक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मांगी, कहा कि ‘जांच अधिकार क्षेत्र के लिए अवैध है।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया और शोइक पर NCB ने नारकोटिक ड्रग्स के विभिन्न धाराओं और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब, उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट से कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए के तहत अवैध तस्करी और ‘वित्तपोषण’ को वाणिज्यिक से संबंधित होना चाहिए, न कि कम मात्रा में दवाओं से संबंधित।
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मीडिया सूत्रों के अनुसार, रिया के वकील ने आगे कहा, “सीबीआई को (मृत्यु) मामले को स्थानांतरित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, भविष्य के सभी मामले भी सीबीआई को जाने चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि 1988 के गजट के तहत सीबीआई को एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग मामलों की जांच करने का अधिकार है और इसीलिए, अब तक की गई जांच अवैध है।
29 सितंबर को होगी जमानत पर सुनवाई
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न्यायाधीश सारंग कोतवाल ने रिया और शौविक के वकील सतीश मानशिंदे और नारकोटिक्स ब्यूरो के वकील और सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि वे ड्रग केस में धारा 27 ए लगाना है या नहीं और जमानत देना है या नहीं, इन संबंधी तथ्यों पर सुनवाई की अगली तारीख को विस्तृत रूप से अपनी बात रखें। कोर्ट ने वर्तमान मामलों को सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत और हाउस मैनेजर सैम्यूल मिरांडा तथा कथित ड्रग्स तस्कर अब्दुल परिहार की जमानत याचिकाओं के साथ क्रमबद्ध कर दिया। अब जमानत याचिकाओं पर 29 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।